हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला के गलत ट्रीटमेंट के कारण हुए इंफेक्शन में जिला मुख्यालय हमीरपुर स्थित आस्था अस्पताल को दोषी ठहराते हुए जिला उपभोक्ता आयोग हमीरपुर ने अस्पताल को 4 लाख रुपए हर्जाना किया है। इसके साथ ही कानूनी लड़ाई में हुए पीड़ित महिला के खर्च का 20 हजार रुपया भी अस्पताल को अदा करना होगा।
जिला उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित महिला के हक में सुनाया फैसला
यह फैसला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा की कोर्ट ने सुनाया। बताते चलें कि उपभोक्ता आयोग के पास यह केस वर्ष 2017 में रजिस्टर्ड हुआ था। जानकारी के मुताबिक जिला हमीरपुर के चमनेड़ सरली की कंचन पत्नी नीरज पठानिया की अप्रैल 2014 में पक्का भरो स्थित आस्था हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी।
महिला की डिलिवरी के दौरान की गई सर्जरी से हुआ था इन्फेक्शन
डिलीवरी के दौरान की गई माइनर सर्जरी से मरीज कंचन को इंफेक्शन हो गया था। इंफेक्शन से उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा था। दोबारा ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन उचित इलाज न होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अस्पताल से कोई संतोषजनक उपचार नहीं हो पाया तो उन्होंने मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में इलाज शुरू करवाया। वहां उपचार के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने पाया कि डिलीवरी के दौरान जो सर्जरी की गई थी वो सही नहीं हुई थी जिसके कारण महिला को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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