हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- हमीरपुर जिला की उप मंडल सुजानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जंगलबैरी के इंचार्ज व हमीरपुर मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन डॉ. सुरेंद्र सिंह डोगरा ने सीनियर सैकेंडरी स्कूल जंदडू में अध्यापकों के कोटपा अधिनियम 2003 के बारे जानकारी दी। स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल विजय कुमार और समस्त शिक्षकों ने डॉ. सुरेंद्र सिंह डोगरा का स्वागत किया।
डॉ. सुरेंद्र सिंह डोगरा ने बताया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 यानी कोटपा, भारत में तंबाकू से जुड़े कई मामलों पर रोक लगाता है।
इस अधिनियम के तहत, तंबाकू से जुड़ी कई गतिविधियों पर रोक है, जैसे कि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पर रोक, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक, 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचना, शिक्षण संस्थानों के आस-पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक इत्यादी।
डॉ. सुरेंद्र सिंह डोगरा ने कहा कि इस अधिनियम के तहत, तंबाकूसे जुड़े कई अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपएतक का जुर्माना हो सकता है।
तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर 1000 रुपए से 5000 रुपए का जुर्माना या 10-5 साल की कैद हो सकती है। इस मौके पर डॉ. सुरेंद्र सिंह डोगरा के साथ हैल्थ सुपरवाइजर रवींद्र देवी, हेल्थ वर्कर रूचि राणा, आशा वर्कर सुषमा और सौरव ठाकुर उपस्थित थे।