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4 दिव्यांगजनों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति को दी मंजूरी

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ  :-  प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा केे बाद उपायुक्त अमरजीत सिंह ने मानसिक मंदता, ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी और बहु-विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाए गए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत स्थानीय समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक के दौरान समिति ने उक्त विकलांगताओं के शिकार 4 व्यक्तियों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की।

उपायुक्त ने बताया कि इस तरह की विकलांगताओं के शिकार 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता स्वभाविक रूप से ही उनके संरक्षक होते हैं। लेकिन, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ऐसे लोगों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति आवश्यक होती है, ताकि ये अधिकृत संरक्षक दिव्यांगजनों की ओर से सभी आवश्यक औपचारिकताएं को पूर्ण कर सकें।