हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- ग्राम पंचायत जन्द्डू में मेडिकल ऑफिसर् इंचार्ज मॉडल PHC JANGAL BERI और स्वास्थ टीम रविंदरा देवी रुचि राणा,सुषमा देवी और सौरभ ने ग्राम पंचायत प्रधान सुरेश की अध्यक्षता मे COTPA एक्ट के ऊपर विस्तृत जानकारी ग्राम प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को दी. डॉ डोगरा ने कहा
कोटपा एक्ट का फ़ुल फ़ॉर्म है।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003. यह अधिनियम, भारत में तंबाकू से जुड़े नियमों को लागू करता है. कोटपा एक्ट के तहत, तंबाकू से जुड़े कुछ नियम ये हैं: सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना मना है और इसके लिए 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल वगैरह के मालिकों को ‘नो स्मोकिंग’ बोर्ड लगाना होता है.तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक है.तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर 60 सेमी x 45 सेमी का बोर्ड लगाना होता है, जिसमें तंबाकू से कैंसर होने की जानकारी दी जाती है.18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते.शिक्षा के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना गैर-कानूनी है।
कोटपा एक्ट के तहत, तंबाकू से जुड़े अपराधों के लिए जुर्माना और सज़ा का प्रावधान है. COTPA की धारा 4 के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश द्वारों पर ‘धूम्रपान निषेध क्षेत्र – यहाँ धूम्रपान करना अपराध है’ का संकेत प्रदर्शित करना। इस तरह के संकेत 90 × 60 सेमी आयामों के होने चाहिएl ग्राम पंचायत सुरेश ने स्वास्थ्य विभाग और साथ आई टीम का आभार व्यक्त कियाl
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