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हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- जिला मुख्यालय के साथ लगते राजस्व मुहाल अणु कलां में अनुमति के बगैर किए जा रहे निर्माण कार्य का कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया है।
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टीसीपी विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 के तहत जारी इस नोटिस में उक्त व्यक्ति को निर्माण कार्य तुरंत रोकने और 15 दिन के भीतर जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश जारी किए गए हैं। नोटिस की अनुपालना न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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