स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों को चेतावनी, 28 फरवरी तक पंजीकरण करने की समय  सीमा तय : डा. प्रवीण कुमार चौधरी

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ  :-   सी.एम.ओ हमीरपुर डा. प्रवीण कुमार चौधरी ने जिले भर के निजी क्लीनिकों सहित
स्वास्थ्य सेवा देने वाले अन्य संस्थानों को चेतावनी जारी की है इसमें साफ तौर पर 28 फरवरी तक पंजीकरण करवाने और उसके बाद कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है l

सोमवार  को चेतावनी जारी करते हुए डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी ने क्लिनिकल इसनटास्ब्लिस्मेन्ट्स ( रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ) एक्ट 2010  के अंतरगत सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं  को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने संस्थानों का 28 फरवरी तक पंजीकरण करवाए और अधिनियमों के नियमों के प्रावधान का पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध क्लिनिकल इसटास्ब्लिस्मेन्ट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी l

सीएमओ ने कहा है कि इस अधिनियम के तहत सभी स्वास्थ्य संस्थानों को बुनियादी ढांचे स्टाफिंग उपकरण और रिकॉर्ड रख व से संबंधित न्यूनतम मांगों  का पालन करना अनिवार्य है ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवायें
मिल सके।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि हमारे जिले में कई क्लिनिक पंजीकृत है  लेकिन काफी अभी अभी भी पंजीकरण से वंचित है यह ना केवल कानुनी उल्लंघन है बल्कि मरीजों  की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओ की  गुणवता के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है एक पंजीकृत क्लिनिक में प्रशिक्षित स्टाफ आवश्यक उपकरण  स्वच्छ वातावरण और आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियां
होती है मरीजों  को शुल्क  की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाती है और उनके चिकित्सा रिकॉर्ड का सही तरीके से रखखाव किया जाता है जब की एक अपंजीकृत क्लिनिक में आवश्यक सुविधाओं   की कमी हो सकती है जैसे कि अपर्याप्त स्टाफ पुराने या अनुपयुक्त उपकरण  अनुयुक्त  और स्वच्छता मानकों  का पालन ना करना इससे मरीजों की सुरक्षा और उपचार के गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव
पड़ता है l

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आम जनता से भी अनुरोध करते हुए कहा है कि वह केवल पंजीकृत क्लिनिकल इसटास्ब्लिस्मेन्ट्स में ही उपचार करवाएं और किसी
भी अनियमितता की सूचना संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय या मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के पास दें।

उन्होंने  यह भी कहा कि हम जल्दी ही इस अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे ताकि सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और जनता इस अधिनियम के प्रावधानों से भली भांति परिचित हो और उसका पालन करें l