वनों को आग से बचाने के लिए स्थानीय निवासियों की जिम्मेदारी तय

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ  :-   जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमूल्य वन संपदा को आग की घटनाओं से बचाने के लिए स्थानीय निवासियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। जिलाधीश अमरजीत सिंह ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं छोटे शहर गश्त अधिनियम 1964 की धारा 3ए और धारा 8 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं।

 

इन आदेशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंचायत प्रधान अपने-अपने क्षेत्रों में वन संपदा की रक्षा के लिए सभी सक्षम पुरुष नागरिकों के माध्यम से रात्रि गश्त एवं निगरानी सुनिश्चित करेंगे तथा वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग का सहयोग करेंगे।

 

जिलाधीश ने सभी एसडीएम को भी हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं छोटे शहर गश्त अधिनियम 1964 की धारा 8 के तहत विशेष आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया है। जिलाधीश ने बताया कि ये आदेश इस वर्ष फायर सीजन की अवधि तक लागू रहोगे।