श्रेष्ठा’ स्कीम के नाम पर किसी भी तरह के झांसे में न आएं आवासीय स्कूल

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :-  उपायुक्त अमरजीत सिंह ने जिला के प्राइवेट आवासीय स्कूलों के संचालकों से अपील की है कि वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजूकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेट्ड एरियाज (श्रेष्ठा) के संबंध में किसी भी तरह के झांसे में न आएं।

 

उपायुक्त ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से प्राप्त पत्र के अनुसार इस योजना के तहत पंजीकरण के नाम पर कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा पैसे की उगाही के मामलों का पता चला है।

इसको देखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एडवायजरी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ‘श्रेष्ठा’ योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए मंत्रालय पात्र प्राइवेट आवासीय स्कूलों की सूची सीधे सीबीएसई से लेता है। इस योजना में किसी भी स्कूल के स्वतंत्र पंजीकरण का प्रावधान ही नहीं है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से इस योजना के तहत किसी भी नए स्कूल या किसी स्वयंसेवी संस्था के हॉस्टल के लिए वित्तीय मदद के प्रावधान की अनुमति भी नहीं है।

इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति या संस्था ‘श्रेष्ठा’ योजना के तहत पंजीकरण करवाने की एवज में धनराशि की डिमांड करती है तो उसे ठगी का मामला माना जाए।

 

उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट सोशलजस्टिस.जीओवी.इन socialjustice.gov.in पर लॉग इन किया जा सकता है।