



हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न करवाने तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले भर में आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस संबंध में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि इस अवधि के दौरान किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।


कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड्स, बैंक एवं एटीएम गार्ड्स और एटीएम कैश वैन गार्ड्स इत्यादि सुरक्षा कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।



Post Views: 201

















Total Users : 115237
Total views : 173961