दियोटसिद्ध मंदिर राशन चोरी मामले में नामजद दो कर्मचारियों पर मुकद्दमा दर्ज

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :-  उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में अवैध रूप से राशन बेचने के मामले में दो नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। यह मामला जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दर्ज हुआ है। इससे पहले मंदिर के राशन स्टोर में तैनात कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया था। इस कर्मचारी को मंदिर ट्रस्ट के अन्य स्थानों पर तैनात करने के निर्देश दिए गए थे।

इन पर ऐसे दर्ज हुआ मामला

मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर अधिकारी बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध की शिकायत पर पहली जुलाई को राशन स्टोर में हुए घटनाक्रम पर यह मामला दर्ज हुआ है। दोनों आरोपी अजय कुमार कनिष्ठ सहायक जोकि वर्तमान में बाबा बालक नाथ वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चकमोह में कार्यरत है और पवन कुमार कन्टीन सहायक जोकि वर्तमान में बाबा बालक नाथ संस्कृत महाविद्यालय चकमोह में कार्यरत हैं। इस राशन घोटाले में एफ आई आर नंबर 80/2024 दिनांक 26 जुलाई को धारा 306 भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज की गई है।

यह है मामला

दियोटसिद्ध मंदिर में राशन घोटाले के बाद तहसीलदार बड़सर धर्मपाल नेगी को जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इस मामले की विस्तृत जांच के साथ ही यहां पर राशन की चोरी को रोकने के लिए कमेटी की ओर से व्यवस्था में सुधार के सुझाव भी लिए गए। इस मामले में ट्रस्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य की अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी सील किए गए राशन स्टोर के मामले की व्यापक जांच कर रही है। कमेटी में दियोटसिद्ध चौकी प्रभारी, सहायक मंदिर अधिकारी को भी शामिल किया गया है।

मीडिया ने किया था मामला उजागर

मीडिया द्वारा स्टोर से अवैध रूप से राशन बेचने के मामले का भंडाफोड़ किया गया था। इसके बाद से मंदिर के स्टोर को सील कर दिया गया है। इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के कमिश्नर डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम बड़सर राजेंद्र गौतम को कार्रवाई के आदेश दिए थे।