हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, हमीरपुर द्वारा 24-10-2024 को हमीरपुर योजना क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के लिये जन जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सम्बन्धित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों व सचिवो ने भाग लिया।
इस बैठक में नगर एवं गाम योजना अधिनियम, 1977, नियमों 2014 (संशोधित 2024 तक) व अन्य बारे जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 16-सी के प्रावधानों वारे भी विस्तार से बताया गया जिसके अनुसार जमीन की विकी के लिये विभाग से प्लाट स्वीकृति करवाना आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों / स्थानीय पुश्तैनी लोगों के लिये नियमों के तहत छूट बारे बताया गया व यह भी आग्रह किया गया कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में आम लोगों को नियमों बारे यह अवश्य अवगत करायें कि जो लोग जमीन खरीद कर कोई विकासात्मक गतिविधि करना चाहते हैं तो उन को नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, हमीरपुर से योजना अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। हरजिन्द्र सिंह, नगर एवं ग्राम योजनाकार ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अधिसूचित योजना क्षेत्र व विशेष क्षेत्र में 500.00 वर्ग मीटर पर प्लाट या 8 से अधिक अपार्टमेंट का निर्माण कर विक्रय करना चाहेगा, उसे RERA से पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा इसके अतिरिक्त जिला में कहीं भी 2500.00 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि पर प्लाट बनाने या अपार्टमेंट का निर्माण विक्रय हेतु करना हो तो उस क्षेत्र को डीम्ड योजना क्षेत्र समझा जायेगा और वहां भी विभाग की स्वीकृति लेना व भू-सम्पदा (विनियमन और विकास अधिनियम प्राधिकरण) (RERA) के अन्र्तगत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
यह भी यताया कि किसी भी योजना क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिये वहां लागू नियमों / विनियमों का पालन जरूरी है। अन्यथा असंतुलित विकास से लागों का जीवन मुश्किल हो जाता है तथा तमाम अधारभूत सुविधाओं से वंचित रह जाता है। नगर एंव ग्राम योजनाकार ने इस बात पर विशेष बल दिया कि नियमानुसार भवन के चारों ओर खाली भूमि (सैट वैक्स) अवश्य छोडें ताकि भवनों को स्वच्छ हवा व दिन में धूप मिलती रहे। इसके साथ-साथ निजता भी बरकरार रहे तथा किसी प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित बचा जा सके। उन्होंने यह बताया कि विभाग का हमेशा यही प्रयत्न रहता है कि जन सहभागिता से ही इन अधिनियमों व विनियमों को लागू करवाया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार ने परिशिष्ट-1 में संशोधन करते हुए नाला से 5.00 मीटर व साङ्क से 7.00 मीटर दूरी निर्माण की अनुमति दी है। 500 वर्गमीटर प्लॉट एरिया तक के रिहायशी भवनों के योजना अनुमति (प्लानिंग परमिशन) की शक्तियां भी राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफेशनल्स को दी जा चुकी है।
कार्यालय की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह, नगर एवं ग्राम योजनाकार, जगदीप सिंह, योजना अधिकारी, ललिता कुमारी प्रारूपकार, सुशील कुमार व कमल कुमार कनिष्ठ अभियंता एवं अंकुश कुमार व रजनी देवी कनिष्ठ प्रारूपकार आदि उपस्थित रहे ।