जीवन ज्योति डिपोजिटस एंड एडवांस लिमिटेड मामलें में उपभोक्ता अदालत ने दिए जमीन की कुर्की के आदेश

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- जिला उपभोक्ता आयोग हमीरपुर के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा द्वारा प्रताप सिंह बनाम मैसर्ज जीवन ज्योति डिपोजिटस एंड एडवांसज लिमिटेड मामले में जिला उपायुक्त हमीरपुर को आदेश के माध्यम से आनंद गोपाल पुत्र बख्शी राम, मोहिंद्र पुत्र मुन्शी राम, अमन ठाकुर पुत्र सूहडू राम व प्यारे लाल पुत्र हंस राज के भूमि खाता न 145, खतौनी न 164, खसरा न, 1,828,831 किता 03 कुल 10-93-43 है, वाक्या महाल साहडवीं पटवार सर्कल कोटलू तहसील गलोड जिला हमीरपुर व खाता न 81 111 खसरा न 073, 73/1, 577 किता 03 कुल रकवा तदादी 09-39-56 है, वाक्या महाल झिकला पटवार सर्कल फाहल तहसील गलोड जिला हमीरपुर के निलामी के वारंट कोर्ट पारित किए हैं। जिसके तहत उपायुक्त हमीरपुर को इस जमीन को 3 जनवरी को निलाम करके पैसा जमा करने के आदेश दिए है। गौरतलब है कि जीवन ज्योति डिपोजिटस एंडवांस लिमिटेड में जमाकर्ताओं के करोडों रूपए फंसे हुए हैं, जिनके सैंकडों मामले उपभोक्ता आयोग जिला हमीरपुर दायर किए गए थे।

 

इन्ही मामलोें के निपटारे के तहत आयोग यह फैसला जमा कर्ताओं के लिए एक बडी राहत है, जिन्होंने अपनी गाढी कमाई की जमा पंूजि इस कम्पनी में लगाई थी।