



हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉ प्रवीण चौधरी द्वारा बताया गया की तम्बाकू मुक्त अभियान 9 अक्टूबर से 8 दिसम्बर 2025 तक 60 दिन तक चलेगा।
और इस अभियान का मुख्य उदेश्य यही है की किशोरों और युवायों को बीड़ी, सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद से होने वाले दुस्प्रभावों के बारे में जागरूक करके बीड़ी, सिगरेट व तम्बाकू के उपयोग करने से बचाया जा सके l


उन्होंने बताया की राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2003 में कोटपा एक्ट बनाया गया है जिसमें सिगरेट अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान, शिक्षा संस्थान, सरकारी व निजी कार्यलय , धूम्रपान करने पर 200 रूपये का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है l



इस एक्ट के अनुसार किसी भी शिक्षा संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी प्रकार की बीड़ी, सिगरेट व तम्बाकू की दुकान नहीं खोल सकते तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बीड़ी, सिगरेट व तम्बाकू बेचना या उपयोग करने के लिए प्रेरित करना क़ानूनी अपराध है और इसके लिए जुर्माना या सजा का प्रावधान रखा गया है l
तथा इस एक्ट के अनुसार किसी भी प्रकार की नशीली चीज का उपयोग करने का विज्ञापन देने पर प्रतिबंध है l उन्होंने बताया की राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हर शिक्षा संस्थान तम्बाकू फ्री होना जरुरी है और शिक्षा संस्थान के क्षेत्र में किसी प्रकार का धुम्रपान करने पर पूर्ण प्रतिबंध है l

उन्होंने बताया की इस अभियान में जिला के सभी विभागों को शामिल किया गया है इन विभागों के सहयोग से तम्बाकू मुक्त अभियान में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य विभाग में जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी , खंड स्तर पर सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और गाँव स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे l
इस अभियान को सफल बनाने में स्कूल के अध्यापक , आंगनवाड़ी कार्यकर्ता , पंचायत के सदस्य, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों की भी भागीदारी रहेगी l
















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