हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही जिला हमीरपुर में भी आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।
उन्होंने सभी जिलावासियों से आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने में सहयोग देने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान कोई भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी किसी ऐसे क्रिया-कलाप में संलिप्त न हों, जिससे समाज में मतभेद, घृणा की भावना या तनाव पैदा हो। प्रचार के दौरान व्यक्तिगत छींटाकशी, अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
चुनाव प्रचार के लिये धार्मिक स्थलों को मंच के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिये।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर झंडे, पोस्टर और बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री लगाने पर पाबंदी रहेगी। किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर उसकी अनुमति के बगैर यह सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के समर्थक एक-दूसरे के कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न न करें।
नामांकन के समय अधिकतम 4 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय परिसर के 100 मीटर के अन्दर केवल 3 वाहनों को ही प्रवेश की आज्ञा होगी। चुनावी सभाओं और जुलूस के बारे में पुलिस अधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देनी होगी, ताकि कानून एवं यातायात व्यवस्था कायम रखी जा सके।
अमरजीत सिंह ने कहा कि सभाओं में लाउड स्पीकरों के उपयोग हेतु संबंधित अधिकारियों से काफी पहले आवेदन करके अनुमति प्राप्त करनी होगी। आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में ऑडियो-विजुअल राजनीतिक विज्ञापन एवं संदेश प्रसारित करने के लिए एमसीएमसी की अनुमति अनिवार्य है।
इसके अलावा मतदान से एक दिन पहले या मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भी एमसीएमसी से अनुमति लेनी होगी। पोस्टरों और पंफलेट्स पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता भी अनिवार्य रहेगा।