




हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:- नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा ने निगम की परिधि के भीतर आने वाले सभी दुकानदारों, होटल, शोरूम, क्लीनिक और सभी प्रकार की छोटी-बड़ी दुकानों के माध्यम से अपना व्यवसाय चलाने वाले व्यापारियों से आग्रह किया है कि अगर उन्होंने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाए हैं तो वे 15 मई तक अपने लाइसेंस ऑनलाइन लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से बनवाना सुनिश्चित करें।
हमीरपुर शहर में होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम की अनुमति अनिवार्य


जिन व्यापारियों को ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वे नगर निगम कार्यालय में आकर ऑफलाइन भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। निजी पार्किंग चला रहे लोग भी निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ट्रेड लाइसेंस बनवाएं।





निगम की अनुमति के बगैर होर्डिंग लगाने पर होगी कड़ी कार्रवाई


आयुक्त ने कहा कि अगर किसी व्यापारी ने 15 मई तक अपना ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया तो उससे प्रतिमाह 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।


पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाएं और पार्किंग का भी बनवाएं लाइसेंस


उन्होंने कहा कि निगम की परिधि में प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग लगाने के लिए निगम की अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति के लगे बैनर व होर्डिंग को बिना किसी सूचना के हटा दिया जाएगा और सार्वजनिक संपति को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
आयुक्त ने शहरवासियों से अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण भी 15 मई तक लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से करवाने की अपील की है। पंजीकरण न करवाने पर जुर्माना हो सकता है।






