


हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हमीरपुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में जियो मार्ट (घोड़ावत कंज़्यूमर प्रा. लि.) को दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए कुल ₹72,263/- की राशि अदा करने का आदेश दिया है।
ग्राम डारकोटी, तहसील बमसन (टौणी देवी), जिला हमीरपुर की निवासी बबीता रानी, पत्नी स्वर्गीय लश्करी राम ने यह शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से “The Star, 555 JSR Lachkari / Wada Kolam” ब्रांड के 30 किलो चावल का ऑर्डर दिया था, जो 20 अगस्त 2023 को प्राप्त हुआ। लेकिन जब चावल की थैली खोली गई तो उसमें दुर्गंध आ रही थी और सेवन करने के बाद पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार ने तर्क रखा कि यह उत्पाद स्वास्थ्य के लिए घातक है। आयोग ने खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर पाया कि चावल में अनुमति प्राप्त नहीं रंग (basic colour) मिला हुआ था, जो इसे “असुरक्षित खाद्य” की श्रेणी में लाता है।
आयोग के आदेशानुसार:
प्रतिवादी कंपनी ₹2,263/- की उत्पाद कीमत 9% वार्षिक ब्याज सहित लौटाएगी।
मानसिक उत्पीड़न के लिए ₹30,000/- और मुकदमेबाजी खर्चों के लिए ₹20,000/- का भुगतान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, ₹20,000/- की राशि जिला उपभोक्ता विधिक सहायता कोष, कांगड़ा में जमा की जाएगी।
कंपनी को भविष्य में इस प्रकार के असुरक्षित चावल की बिक्री बंद करने और basic/unsafe colour के प्रयोग से परहेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी को अनुपालन शपथपत्र आयोग में जमा करना होगा।
पीठासीन अधिकारी श्री हेमांशु मिश्रा (अध्यक्ष) और श्रीमती स्नेह लता (सदस्य) की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय सुनाया।
यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कंपनियों को ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से पहले गंभीरता से सोचने पर विवश होना पड़ेगा।
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