कचरा प्रबंधन नियमों के प्रारूप पर नगर निगम ने 9 अक्तूबर तक मांगे सुझाव और आपत्तियां

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:-  नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों को व्यवस्थित करने के लिए प्रस्तावित उप-विधियों को अपनाने के संबंध में शहरी विकास विभाग के निदेशालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियमावली-2026 का प्रारूप तैयार करके नगर निगम हमीरपुर को भी प्रेषित किया है।

 

इसकी प्रति नगर निगम कार्यालय हमीरपुर में आम जनता के निरीक्षण के लिए निशुल्क उपलब्ध करवाई गई है।

 

आयुक्त ने बताया कि इस प्रारूप में स्थानीय शहरी निकायों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक परिस्थितियों, प्रशासनिक व्यवस्था तथा प्रचलित नगर निगम नियमों के अनुसार आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

नगर निगम हमीरपुर में मासिक कचरा उपयोगकर्ता शुल्क तथा उपर्युक्त उप-विधियों के उल्लंघन पर जुर्माने के लिए निर्धारित दरें लागू होंगी। उक्त उप-विधियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अन्य प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।

 

आयुक्त ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन उक्त उप-विधियों के संबंध में अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज करवाना चाहता है तो वह इन्हें 9 अक्तूबर तक लिखित रूप में आयुक्त नगर निगम हमीरपुर के नाम भेज सकता है।

 

 

ये आपत्तियां या सुझाव कार्यालय की ई-मेल आईडी- एम.सीओआरपीहमीरपुर एट द रेट जीमेल.कॉम m.corphamirpur@gmail.com पर भी भेजे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222313 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

 

 

 

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