



हमीरपुर :- नगर निगम हमीरपुर के वार्ड नंबर-8 नया नगर में नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए निर्माण करने पर एक व्यक्ति को निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
नगर निगम हमीरपुर के अतिरिक्त आयुक्त रामप्रसाद शर्मा की ओर से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा-1 के तहत जारी इस नोटिस में उक्त व्यक्ति को अवैध कार्य को तुरंत बंद करने तथा साइट पर पूर्व की स्थिति बहाल के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


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