बीएमडब्ल्यू में आए लोगों ने,  ठेके के सेल्समैन को धमकाया

 

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:-   पुलिस थाना सदर हमीरपुर में दिनांक 25.04.2026 को अभियोग संख्या 132/2026 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2), 308, 3(5) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

यह मामला शिकायतकर्ता सौरभ कटोच, पुत्र श्री पृथ्वी चंद कटोच, निवासी वार्ड नं. 8, नया नगर, जिला हमीरपुर, उम्र 38 वर्ष, पार्टनर एम/एस यूनिक वाइन्स, के आवेदन पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता एल-2/एल-14 रिटेल लिकर वेंड्स यूनिट (हमीरपुर एवं बड़सर) का लाइसेंसधारी/अधिकृत प्रतिनिधि है।

शिकायत में बताया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति विभिन्न अवसरों पर उनकी दुकानों पर आकर स्वयं को राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का अधिकारी बताकर फर्जी पहचान का प्रयोग कर रहे हैं।

 

आरोप है कि ये व्यक्ति दुकान के कर्मचारियों को धमकाते हुए मुफ्त शराब/बीयर की मांग कर रहे हैं तथा मना करने पर लाइसेंस रद्द करवाने या झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी दे रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार:- 

एक व्यक्ति BMW (HP 84 0040) में आया तथा मोबाइल नंबर 7508661258 का प्रयोग कर रहा था।

दूसरा व्यक्ति Hyundai i20 (HP 22 F 1461) में आया तथा मोबाइल नंबर 7018261616 का प्रयोग कर रहा था।

ये घटनाएं क्रमशः- 

18.04.2026 को मट्टन सिद्ध स्थित दुकान,

19.04.2026 को भीरा स्थित दुकान,

24.04.2026 को पुनः दुकान पर घटित हुईं।

प्रथम दृष्टया यह कृत्य लोक सेवक का प्रतिरूपण एवं जबरन वसूली की श्रेणी में आता है, जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित व्यक्तियों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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