



हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ :- जिला हमीरपुर में कुल 242 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उपप्रधान के 484 पदों, पंचायत सदस्यों के 1376, बीडीसी सदस्यों के 119 और जिला परिषद सदस्यों के 19 पदों सहित कुल 1998 पदों हेतु तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को सुबह 7 से सायं 3 बजे तक होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में जिला की 83 ग्राम पंचायतों, दूसरे चरण में 82 और तीसरे चरण में 77 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा।

48 घंटे की अवधि के दौरान चुनावी सभाओं एवं कार्यक्रमों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध



उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि पहले चरण की 83 ग्राम पंचायतों में 24 मई को सायं 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार, दूसरे चरण की 82 पंचायतों में 26 मई को और तीसरे चरण की 77 पंचायतों में 28 मई को चुनाव प्रचार थम जाएगा।






इस अवधि के दौरान शराब की बिक्री एवं वितरण पर भी रहेगी पाबंदी: गंधर्वा राठौड़


इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 की धारा 158बी के तहत आदेश जारी करते हुए इन पंचायतों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय तक की 48 घंटे की अवधि के भीतर किसी भी तरह की चुनावी जनसभा, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टीवी-सिनेमा शो और सार्वजनिक बैठकों इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया है।



हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 की धारा 158जी के तहत एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि इन पंचायतों में उपरोक्त 48 घंटे की अवधि के दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा।


इस दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, बार, क्लब, मैरिज पैलेस और अन्य सार्वजनिक एवं निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी शराब के वितरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


















