नगर निगम हमीरपुर में शामिल किए गए नये क्षेत्रों के लोग भी लें स्वीकृति: राकेश शर्मा 

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:- नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा ने कहा है कि निगम में शामिल हुए नये क्षेत्रों के लोग भवन निर्माण के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं अवश्य पूरी करें।

नगर निगम की अनुमति के बगैर भवन निर्माण किया तो होगी कड़ी कार्रवाई 

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों का कोई भी व्यक्ति अगर नए भवन का निर्माण कर रहा है अथवा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करना चाहता है तो उसे निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले नियमानुसार भवन के नक्शे की स्वीकृति एवं भवन निर्माण की अनुमति नगर निगम हमीरपुर से प्राप्त करना अनिवार्य है।

 

सक्षम प्राधिकारी से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित व्यक्ति भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकता है।

सरकारी भूमि से अतिक्रमण स्वयं हटाने की अपील भी की

राकेश शर्मा ने कहा कि नगर निगम हमीरपुर की पूर्व अनुमति के बिना अथवा स्वीकृत भवन मानचित्र के विपरीत किया गया कोई भी निर्माण अनधिकृत निर्माण माना जाएगा तथा ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा अन्य लागू नियमों एवं प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक एवं कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बिजली व पानी के कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी नहीं किए जाएंगे।

 

आयुक्त ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि, नगर निगम की भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया है, तो वह संबंधित अतिक्रमण को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए जाने से पूर्व स्वयं हटाना सुनिश्चित करे और इस संबंध में नगर निगम कार्यालय को सूचित करें।

 

अन्यथा नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा तथा इसके लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।

नगर निगम के आयुक्त ने सभी लोगों से भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भवन निर्माण की अनुमति एवं नक्शे की स्वीकृति सुनिश्चित करने और सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करने की अपील भी की।

उन्होंने कहा कि भवन निर्माण अनुमति, नक्शा स्वीकृति एवं संबंधित नियमों की अधिक जानकारी के लिए नगर निगम हमीरपुर के कार्यालय में स्थित योजना अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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