नगर निगम हमीरपुर निजी प्रोफेशनल्स के साथ बैठक आयोजित, HPTCP अधिनियम एवं परिशिष्ट-1 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश

हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:- नगर निगम हमीरपुर में माननीय आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर की अध्यक्षता में निजी प्रोफेशनल्स के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य भवन निर्माण से संबंधित नक्शों, भवन योजनाओं की तैयारी, भू-उपयोग तथा नियोजन संबंधी कार्यों में लागू नियमों एवं निर्धारित मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करना था।

 

बैठक के दौरान निजी प्रोफेशनल्स को निर्देश दिए गए कि वे भवन निर्माण से संबंधित सभी मामलों में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (HPTCP Act, 1977), यथासंशोधित, तथा लागू विकास योजना/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य करें। साथ ही, जहां लागू हो, संबंधित अधिनियम के परिशिष्ट-1 (Appendix-I) में निर्धारित पात्रता, क्षेत्रफल एवं अन्य शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश

पात्रता एवं प्राधिकरण: निजी प्रोफेशनल्स केवल अपनी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, पंजीकरण एवं अधिकृत कार्यक्षेत्र के अनुरूप ही भवन योजनाएं तैयार करें तथा संबंधित आवेदन प्रस्तुत करें।

 

क्षेत्रफल संबंधी मानदंड: भवन योजना तैयार करते समय संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम भूखंड क्षेत्रफल (Plot Area), निर्मित क्षेत्र तथा अन्य लागू मानकों की जांच की जाए। निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रफल वाले मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/स्वीकृति के बिना कार्य न किया जाए।

भवन मानकों की अनुपालना: भवन की ऊंचाई, सेटबैक, कवर्ड एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR), पार्किंग, पहुंच मार्ग तथा अन्य लागू विकास नियंत्रण मानकों का ध्यान रखा जाए।

दस्तावेजों की सत्यता: आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले भूमि संबंधी दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों, साइट प्लान एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की उचित जांच की जाए।

नियमों के विपरीत निर्माण पर रोक: किसी भी निजी प्रोफेशनल द्वारा नियमों के विपरीत भवन योजना तैयार करने, गलत जानकारी प्रस्तुत करने अथवा निर्धारित मानकों की अनदेखी करने से बचा जाए। उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

नगर निगम क्षेत्र में नियोजन नियम: नगर निगम हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले सभी संबंधित क्षेत्रों में लागू नियोजन प्रावधानों एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों का पालन किया जाए। विशेष रूप से नव-विलयित क्षेत्रों में भवन निर्माण संबंधी अनुमति एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य होगा।

जवाबदेही: निजी प्रोफेशनल्स को निर्देश दिए गए कि वे भवन योजना प्रस्तुत करने से पहले संबंधित नियमों, पात्रता तथा क्षेत्रफल संबंधी शर्तों की जांच करें, ताकि आवेदन में त्रुटियों और अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण से संबंधित सभी कार्य निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुसार किए जाने चाहिए। नगर निगम द्वारा नियोजन संबंधी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

नगर निगम हमीरपुर ने सभी निजी प्रोफेशनल्स एवं संबंधित नागरिकों से अपील की है कि वे भवन निर्माण से पूर्व आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें तथा लागू नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

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