



हमीरपुर/विवेकानंद वशिष्ठ:- उच्चत्तम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला हमीरपुर में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एडीसी अभिषेक गर्ग ने वीरवार को जिला की विभिन्न शहरी निकायों, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक की।

एडीसी अभिषेक गर्ग ने शहरी निकायों, विभिन्न विभागों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को दिए निर्देश



इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 की निगरानी उच्चत्तम न्यायालय की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। इसलिए, सभी संबंधित विभागों एवं शहरी निकायों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में इन नियमों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें।







सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रावधानों की अनुपालना की निगरानी


एडीसी ने बताया कि उच्चत्तम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला में बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) यानि प्रतिदिन 100 किलोग्राम या इससे अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को चिह्नित करके इनके नाम वेबपोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं। यह कार्य अतिशीघ्र पूरा होना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग, संस्थान और प्रतिष्ठान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें।



अभिषेक गर्ग ने कहा कि सभी बीडब्ल्यूजी कचरे के पृथक्करण एवं सही निष्पादन के लिए आवश्यक प्रबंध करें। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के अन्य प्रावधानों की अनुपालना के बारे में भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई।














